- बूंद-बूंद पानी को तरसते शहर को भाषण पिलाकर चले गए शिवराज
- भाषणों में कांग्रेस पर साधा निशाना , जल संकट के विषय में मौन
- भाजपा के राज में पन्ना नगर को जल संकट से नहीं मिल पाया निदान
Tuesday, June 28, 2022
बूंद बूंद पानी को तरसते लोग, भाषणों में कांग्रेस पर साधा निशाना , जल संकट के विषय में मौन
Thursday, May 12, 2022
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जाति वर्ग का मुद्दा न बनाये, उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें
त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के बीच घसीटने की जरूरत नही
पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करें-केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल,
पन्ना भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड क्षेत्र के दिग्गज नेता एवं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद गुरुवार के दिन पन्ना एक दिवसीय दौरे पर पहुँचे।जहां पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम 4 बजे"सक्षम नेतृत्व सुरक्षित राष्ट्र" के तहत वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने देश के सक्षम नेतृत्व के विषय मे विस्तार से चर्चा की।साथ ही सुरक्षित राष्ट्र के विषय मे भी उन्होंने अपना उद्बोधन दिया।इसके बाद उन्होंने मीडिया से बार करते हुए त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ब्यान देते हुए कहा।
कि पंचायत चुनाव का एक अरसा बीत गया है।और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के विबाद घसीटने की आवश्यकता नहीं है।माननीय न्यायालय का आदेश भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश में इन दिनों सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद तीन स्तरीय पंचायत चुनाव गले की फांस बनता जा रहा है।सरकार चाह रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिया जाए।लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अपने अपने ब्यान दे चुके है।लेकिन गुरुवार के दिन जब बुन्देखण्ड के दिग्गज नेता एवं मध्यप्रदेश की राजनीति में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पन्ना पहुंचे।और स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे जन्म सताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित "सक्षम नेतृत्व सुरक्षित राष्ट्र" कार्यक्रम में शामिल हुए।कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है।उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को वर्गों के विबाद में घसीटने की जरूरत नहीं है। पंचायत चुनाव को एक अरसा बीत गया है।ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संविधान दायरे चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा हरिजन आदिवासी और ओबीसी के सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि है।
जान से मारने की नियत से ,चाकू से हमला करने के आरोपी को सजा
जान से मारने की नियत से ,चाकू से हमला करने के आरोपी को सजा
पन्ना -:जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना उपेन्द्र कुमार सिंह ने आहत सेवानंद तनय भुवन भक्त, उम्र-30 वर्ष, निवासी अहिरगुवां कैम्प, थाना बृजपुर, जिला पन्ना को जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले आरोपी दयाशंकर उर्फ पापा मण्डल तनय हर्षित मण्डल, उम्र-35 वर्ष, निवासी अहिरगुवां कैम्प, थाना-बृजपुर, जिला पन्ना (म0प्र0) को धारा-307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर पाॅच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक- 04.08.2020 को सांय लगभग 7 बजे ग्राम अहिरगुवां कैम्प में सपन बर्मन की दुकान के सामने रोड पर आहत सेवानंद एवं आरोपी-दयाशंकर के मध्य पैसों के लेनदेन को लेकर वातावरण के कारण आरोपी दयाशंकर उर्फ पापा मण्डल ने आहत सेवानंद को माॅं बहिन की गालियां दीं और अपनी पेन्ट से एक लम्बा चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से सेवानंद के गर्दन में चाकू से वार किया तथा दूसरा चाकू मारने पर आहत सेवानंद के बांये हाथ की भुजा में लगा, चिल्लाने पर गांव के व्यक्ति आ गये। तब आरोपी दयाशंकर आहत सेवानंद को जान से खत्म करने की धमकी देकर चला गया। आहत सेवानंद को जिला चिकित्सालय पन्ना लाया गया तथा देहाती नालिश लेख होने के उपरांत पुलिस थाना बृजपुर में अपराध की कायमी अपराध क्रमांक-193/2020 में लेख की गई और विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी सेवानंद (आहत), भवानंद, सुखरंजन, निरंजन मजूमदार, सुरेन्द्र प्रजापति, लवकेश सिंह, शेख हबीब, बुद्धिलाल, डाॅ0 नीरज जैन, डाॅ0 गुलाब तिवारी, सिद्धार्थ शर्मा उपनिरीक्षक (विवेचक) के कथन कराये गये। मान्नीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं तर्कों से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे मानते हुये मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी दयाशंकर उर्फ पापा मण्डल तनय हर्षित मण्डल, उम्र-35 वर्ष, निवासी अहिरगुवां कैम्प, थाना-बृजपुर, जिला पन्ना (म0प्र0) को धारा-307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर सात पाॅच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से किशोर श्रीवास्तव जिला लोक अभियोजक ने पैरवी की।
जनता ने चुना है उनकी सेवा करना मेरा धर्म है _श्री सिंह
जनता ने चुना है उनकी सेवा करना मेरा धर्म है _श्री सिंह पन्ना 29 नवंबर/प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्...