Thursday, May 12, 2022

जान से मारने की नियत से ,चाकू से हमला करने के आरोपी को सजा

जान से मारने की नियत से ,चाकू से हमला करने के आरोपी को सजा

पन्ना -:जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना  उपेन्द्र कुमार सिंह ने आहत सेवानंद तनय भुवन भक्त, उम्र-30 वर्ष, निवासी अहिरगुवां कैम्प, थाना बृजपुर, जिला पन्ना को जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले आरोपी दयाशंकर उर्फ पापा मण्डल तनय हर्षित मण्डल, उम्र-35 वर्ष, निवासी अहिरगुवां कैम्प, थाना-बृजपुर, जिला पन्ना (म0प्र0) को धारा-307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर  पाॅच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने अभियोजन के अनुसार बताया कि दिनांक-  04.08.2020 को सांय लगभग 7 बजे ग्राम अहिरगुवां कैम्प में सपन बर्मन की दुकान के सामने रोड पर आहत सेवानंद एवं आरोपी-दयाशंकर के मध्य पैसों के लेनदेन को लेकर वातावरण के कारण आरोपी दयाशंकर उर्फ पापा मण्डल ने आहत सेवानंद को माॅं बहिन की गालियां दीं और अपनी पेन्ट से एक लम्बा चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से सेवानंद के गर्दन में चाकू से वार किया तथा दूसरा चाकू मारने पर आहत सेवानंद के बांये हाथ की भुजा में लगा, चिल्लाने पर गांव के व्यक्ति आ गये। तब आरोपी दयाशंकर आहत सेवानंद को जान से खत्म करने की धमकी देकर चला गया। आहत सेवानंद को जिला चिकित्सालय पन्ना लाया गया तथा देहाती नालिश लेख होने के उपरांत पुलिस थाना बृजपुर में अपराध की कायमी अपराध क्रमांक-193/2020 में लेख की गई और विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से  न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी सेवानंद (आहत), भवानंद, सुखरंजन, निरंजन मजूमदार, सुरेन्द्र प्रजापति, लवकेश सिंह, शेख हबीब, बुद्धिलाल, डाॅ0 नीरज जैन, डाॅ0 गुलाब तिवारी, सिद्धार्थ शर्मा उपनिरीक्षक (विवेचक) के कथन कराये गये। मान्नीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं तर्कों से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे मानते हुये मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  उपेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी दयाशंकर उर्फ पापा मण्डल तनय हर्षित मण्डल, उम्र-35 वर्ष, निवासी अहिरगुवां कैम्प, थाना-बृजपुर, जिला पन्ना (म0प्र0) को धारा-307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर सात पाॅच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से किशोर श्रीवास्तव जिला लोक अभियोजक ने पैरवी की।



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