लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना
पन्ना समाचार प्लस - दिनांक 02.12.2018 को फरियादी ने थाना अमानगंज में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि, 12.11.2018 को वह अपने घर से कार्तिक की पूजा करने मंदिर जा रही थी जहां अभियुक्त मोनू विश्वकर्मा उसकी सहेलियों के सामने आया और बोला कि उसकी सहेलियों का एक्सीजडेंट हो गया है उसे बुलाया है चलो तथा उसे बहला फुसलाकर बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर अपने साथ ले गया तथा 06 दिन तक उसे साथ लिये रहा और उसके बाद वापस उसके गांव के बाहर यह धमकी देते हुए छोड गया कि,
यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। तब उसने डर के कारण उक्त घटना के संबंध में अपने माता-पिता को नहीं बताया था और बाद में अपने पिता के पूछने पर अपने माता-पिता को घटना के संबंध में बताया और रिपोर्ट करने थाना आई हूँ। फरियादिया की उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना-अमानगंज में असल नंबर पर अपराध कमांक-785/2018 धारा 366,354,506 भा.द.सं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। बाद विवेचना अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण का विचारण, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) पन्ना के न्यायालय मे हुआ। दिनेश खरे,सहा.जि.लो.अभि.अधि./वि.लो.अभि. पन्ना, द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को विन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त मोनू उर्फ लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा, को धारा 363 भादवि के आरोप में 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित,अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया ।
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