Friday, January 13, 2023

तारवाड़ी में विद्युत प्रवाह एवं शिकंजा लगाना प्रतिबंधित

तारवाड़ी में विद्युत प्रवाह एवं शिकंजा लगाना प्रतिबंधित

पन्ना: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से पन्ना जिले में तारवाड़ी में विद्युत प्रवाह एवं शिकंजे लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। पशुओं व वन्यप्राणियांे की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व लोक शांति के लिए उक्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उक्तादेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में फसलों के बचाव के लिए आमजन द्वारा तारवाड़ी व शिकंजे-फंदे इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अवैधानिक रूप से जीवों का शिकार करने के लिए तारवाड़ी लगाकर विद्युत प्रवाह किए जाने तथा शिकंजे-फंदे आदि लगाने के कारण पशुओं व वन्यप्राणियों के दुर्घटना एवं मृत्यु की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस कारण जिले के वन से  लगे क्षेत्रों में पशुओं व वन्यप्राणियों की दुर्घटना और आकस्मिक मृत्यु की संभावना बनी रहती है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल है।


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वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय जरूरी: कलेक्टर

वन की अवैध कटाई पर होगी सख्त कार्यवाही: मुख्य वन संरक्षक

जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

समाचार प्लस ब्यूरो-वन एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्र में वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए विभागीय समन्वय एवं टीमवर्क के साथ कार्य किया जाएगा, इस अवसर पर वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर रोकथाम व अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के संबंध में भी चर्चा हुई। कलेक्टर  संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मुख्य वन संरक्षक छतरपुर  संजीव झा, वनमंडल अधिकारी  पुनीत सोनकर, उप संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व  रिपुदमन सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक  धर्मराज मीणा सहित वन, राजस्व एवं संबंधित विभाग के मैदानी अधिकारी भी उपस्थित थे।
कलेक्टर मिश्र ने कहा कि वन व्यवस्थापन के तहत अपेक्षित प्रगति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 
विकास योजनाओं के वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों के विवरण सहित विवाद के निराकरण और निर्माण कार्य के लिए निविदा से संबंधित मुद्दे, कार्य की समय सीमा और समयावधि में जनहितैषी कार्यों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा हुई। कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि वन क्षेत्र में अवैध शिकार की रोकथाम के लिए निगरानी सिस्टम विकसित करना आवश्यक है। साथ ही इससे जुड़े अमले को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सूचना तंत्र विकसित कर किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही रात्रि गश्त एवं चौकसी के लिए भी नाइट स्क्वाड की तैनाती करें। इस दौरान चिन्हित स्थानों पर विद्युत लाइन चेंज करने और बिजली कंपनी द्वारा वन विभाग को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। किसी अप्रिय घटना पर पंचायत की जवाबदेही तय कर आवश्यक सूचना प्रदान करने के बारे में भी निर्देशित किया गया।

मैदानी कर्मचारियों की करें संयुक्त बैठक
बैठक में निर्णय लिया गया कि निचले स्तर तक कार्य के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह संबंधित विभाग के मैदानी कर्मचारियों के साथ बैठक की जाए। कर्मचारी के संबंधित क्षेत्र के अलावा अन्यत्र क्षेत्र में भी कोई घटना होने पर संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की बात कही गई। साथ ही ग्रामसभा की बैठक में वन्यप्राणी की सुरक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करने के संबंध में भी सहमति बनी। इसके अलावा मोटर मैकेनिक की सूची तैयार कर क्लच वायर के विक्रय पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया। पंचनामा कार्यवाही में स्थानीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को शामिल करने तथा वन विभाग के माध्यम से जिला और पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान अवैध अतिक्रमण व उत्खनन पर रोकथाम तथा हीरा खदान का पट्टा वन विभाग की एनओसी मिलने के उपरांत जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि एक सप्ताह में संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बिजली कंपनी के अधिकारी को जरूरी सर्वे कार्य सहित वन विभाग से संबंधित जरूरी क्लीयरेंस के संबंध में निर्देशित किया गया। वन व्यवस्थापन का लंबित कार्य भी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य वन संरक्षक श्री झा ने कहा कि अभियान चलाकर ईंट भट्टे में लकड़ी का अवैध तरीके से उपयोग प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा वन क्षेत्र से अवैध तरीके से वन कटाई कर लकड़ी का अन्य स्थल पर व्यवसायिक उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के 5 किलोमीटर परिधि वाले गांव के परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस समन्वय बैठक के माध्यम से संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय हुई है। यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वनों की सुरक्षा और वन्यप्राणियों की जीवन रक्षा में संबंधित विभागों का आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। वन समिति को भी इस कार्य में संलग्न करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि भी इस कार्य में जरूरी सहयोग के साथ लोगों को जागरूक करें।



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चलते- चलते युवक को मिला हीरा , समझा था पत्थर ,निकला हीरा

4 कैरेट 38 सेंट का उज्ज्वल किस्म का हीरा।अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख

रातोंरात युवक बना लखपति  हीरा कार्यालय में युवक ने जमा किया हीरा।

अमित सिंह पन्ना _जिले में हीरे मिलना और किस्मत चमकना कोई नई बात नहीं क्योंकि यहां की धारा बेशकीमती हीरे  उगलती है और किस्मत से लोग लखपति बन जाते है कहते है पन्ना कि धारा किसी को भी रंक से राजा बना देती है कुछ ऐसा ही आज एक फिर देखने को मिला जहां एक क़ी आंखे उस वक़्त चोंधिया गई जब उसे पुराने हीरे की खदान में पड़े ढेर में चमचमाता हुआ पत्थर मिला 

युवक ने समझा था पत्थर किस्मत से निकला हीरा

जब युवक उसे  पत्तर दिखाने हीरा कार्यालय पहुंच तो वह चमचमाता हुआ पत्थर उज्ज्वल किस्म का हीरा निकला। प्राप्त जनकारी के अनुसार जरुआपुर में इंद्रजीत सरकार पिता रविंद्र नाथ निवासी ग्राम जरुआपुर को यह 4 कैरेट 38 सेंट का हीरा पड़ा मिला जिसे उसने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है यह इस साल का सबसे पहला हीरा है जो हीरा कार्यालय में जमा किया गया है

पन्ना जिले के लिए 2022 और 23 की साल ने कई बेशकीमती हीरे उगले है जहां किसी को रास्ते में चलते हुए तो कहीं उतली खदानों पर हीरे, हीरे कार्यालय में जमा करवाए गए है जिससे पन्ना जिले में  हीरा कार्यालय से मिले राजस्व से विभाग मालामाल हुआ है 



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जनता ने चुना है उनकी सेवा करना मेरा धर्म है _श्री सिंह

जनता ने चुना है उनकी सेवा करना मेरा धर्म है _श्री सिंह पन्ना 29 नवंबर/प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्...