तारवाड़ी में विद्युत प्रवाह एवं शिकंजा लगाना प्रतिबंधित
पन्ना: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से पन्ना जिले में तारवाड़ी में विद्युत प्रवाह एवं शिकंजे लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। पशुओं व वन्यप्राणियांे की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व लोक शांति के लिए उक्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उक्तादेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।उल्लेखनीय है कि जिले में फसलों के बचाव के लिए आमजन द्वारा तारवाड़ी व शिकंजे-फंदे इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अवैधानिक रूप से जीवों का शिकार करने के लिए तारवाड़ी लगाकर विद्युत प्रवाह किए जाने तथा शिकंजे-फंदे आदि लगाने के कारण पशुओं व वन्यप्राणियों के दुर्घटना एवं मृत्यु की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस कारण जिले के वन से लगे क्षेत्रों में पशुओं व वन्यप्राणियों की दुर्घटना और आकस्मिक मृत्यु की संभावना बनी रहती है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल है। WhatsApp
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