नरवाई जलाने पर हुई कार्रवाई,भसूड़ा निवासी संतोष कुमार द्विवेदी पर जुर्माना
जिला मजिस्ट्रेट ने अर्थदण्ड के लिए जारी किया नोटिस
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के उद्देश्य से गत दिवस विभागीय अधिकारियों को शासन के निर्देशों के तहत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। इस क्रम में जिले में नरवाई जलाने की दो घटनाओं पर संबंधित एसडीएम एवं उप संचालक कृषि के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा म.प्र. पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित दो व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सोमवार, 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए 5-5 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पन्ना तहसील के ग्राम भसूड़ा निवासी संतोष कुमार द्विवेदी को 1.7400 हेक्टेयर में तथा शाहनगर तहसील के ग्राम आमा निवासी बालगोविंद साहू को 1.239 हेक्टेयर में गेहूं फसल की नरवाई जलाने पर नोटिस जारी किया गया है।
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