नाबालिग से दुष्कृ्त्य करने वाले आरोपी को आजीवन (शेष प्राकृत जीवन काल तक) कारावास एवं जुर्माना
पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्नाृ के मी.प्र./सहा.जि.लो. अभि.अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.10.2019 को अभियोक्त्री की दादी ने थाना देवेन्द्रनगर में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.10.2019 को सुबह करीब 4 बजे उसकी बडी नातिन उम्र-15 वर्ष लेट्रिन करके घर वापस नहीं आयी तो नातिन की तलाश आसपास गांव व रिश्तेादारी में किया, नातिन का कही कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि,उसकी नातिन को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है सूचना के आधार पर थाना-देवेन्द्रनगर के अपराध कमांक-260/2019 दिनांक 27.10.19 धारा 363 भादस पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर वृद्धि की गई धाराओं में 366, 376 (2)(एन),376(3) भादस धारा 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट,धारा 3(2-v) 3(2-va) 3(1-w)(i) scst act के अन्तर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण का विचारण, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पन्ना के न्यायालय मे हुआ। दिनेश खरे,सहा.जि.लो.अभि.अधि./वि.लो.अभि. पन्ना , द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये साक्षियों की साक्ष्य को विन्दु(वार तरीके से न्या्यालय के समक्ष लेखबद्ध कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों , अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त रोहित कुमार साहू, को धारा 363, 366 भादवि एवं धारा 5एल/6 लै.अप.से बा.का सं.अधि.के आरोप में क्रमश: 03वर्ष, 05 वर्ष एवं आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) तक एवं जुर्माना क्रमश: 1000,1000 एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर क्रमश: 03 माह,03 माह,06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया।
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